गाजीपुर : जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने जन सामान्य को सूचित किया है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र स्वीकृति एवं वितरण इन्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के संबंध मे निर्गत शासनादेश मे आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके द्वारा आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप मे स्वीकार न किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिया गया है।
बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लखनऊ द्वारा आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के प्रमाण के रूप मे मान्य नही किया गया है इस लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन के लिए आवेदक की आयु की गणना हेतु आधार कार्ड मे अंकित जन्म तिथि को आयु के प्रमाण के रूप मे मान्यता नही दिये जाने के रूप मे निर्णय लिया गया है।
वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन के लिए आवेदक की आयु का प्रमाण पत्र (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमे जन्मतिथि का अंकन होगा। आयु प्रमाण पत्र के रूप मे कुटुम्ब/परिवार रजिस्टर की सत्यापित प्रति अथवा शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र को ही मान्यता प्रदान की गयी है।
