गाजीपुर : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता मे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रट सभागार मे सम्पन्न हुआ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक में सभी राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करने तथा मतदाता सूची में सेक्शन व पार्ट को यथाआवश्यक सही करने में सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया। इसमे किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए, त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने हेतु विशेष प्रयास किया जाए। उन्होने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा भी की ।
बैठक मे उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही की जानी है। सम्भाजन से पूर्व निर्वाचक नामावली में नये अनुभागों को जोड़े जाने के निर्देश है। इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये है कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही के दौरान मतदेय स्थलों में अनुभागों की संख्या कम होने के कारण मतदाता सूची प्रायः मतदाताओं की संख्या के आधार पर विभाजित कर दी जाती है, जिसका परिणामस्वरूप एक ही परिवार के मतदाता अलग-अलग भागों में चले जाते है।
जिसके कारण राजनैतिक दलों एवं जनसामान्य से शिकायते प्राप्त होती है। उन्होने कहा कि नये अनुभाग इस प्रकार जोड़े जाये कि कोई भी परिवार विभाजित न हो। परिवार के सभी सदस्य एक ही अनुभाग तथा एक ही स्थान पर रखा जाये। एक ही इमारत में रहने वाले परिवारों को एक ही स्थान पर रखा जाये।. एक ही गली में रहने वाले मतदाताओं को एक ही भाग में रखा जाये। उन्होने कहा कि मतदाताओं को मतदेय स्थल में इस प्रकार रखा जाये कि किसी मतदाता को 2 किमी से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े और किसी प्राकृतिक बाधा को पार करने की आवश्यता न पड़े। इस हेतु सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बी०एल०ओ० के छोटे-छोटे समूहों के साथ टेबल टाप एक्सरसाइज एवं राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श कर मतदेय स्थलों के अन्दर अधिक से अधिक अनुभागों का सृजन किया जाये ताकि मतदेय स्थलों के सम्भाजन के दौरान मतदेय स्थलों के पुर्नगठन में मतदाता सूची को अनुभागवार विभाजित किया जा सकें। उन्होने कहा कि यदि कोई मतदेय स्थल क्षतिग्रस्त, जर्जर, ध्वस्त, मतदाता की दूरी अथवा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कारण यदि नया मतदेय स्थल बनाया जाना आवश्यक हो तो राजनैतिक दल इसकी लिखित सूचना अभी से ही सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को दे दे ताकि समय पर स्थलीय सत्यापन कर परिवर्तन का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा सके।
उन्होने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश के क्रम यह निर्देश दिया कि 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं का शत-प्रतिशत सत्यापन कराकर नियमविहित प्रकियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । उन्हांेने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के सम्बन्ध में यह भी निर्देश है। निर्वाचक नामावली में मकान संख्या शून्य न हो इसका सत्यापन करा लिया जाये। शहरी क्षेत्रों में प्रायः एक ही मकान में 50-50 अथवा अत्यधिक संख्या में मतदाता पंजीकृत है। इसका भी सत्यापन कराकर नियमविहित प्रकियानुसार निर्वाचक नामावली को दुरूस्त कर लिया जाये। उन्होने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने हेतु राजनैतिक दलों द्वारा बी०एल०ए० की नियुक्ति किये जाने की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में बी०एल०ए० की नियुक्ति के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/ राज्यीय राजनैतिक दल द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना देने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में) व बी०एल०ए०-2 (बी०एल०ए० की नियुक्ति के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय / राज्यीय राजनैतिक दल द्वारा बूथ लेवल एजेण्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में) का संशोधित हिन्दी प्रारूप प्राप्त हुआ था, जिसे सभी राजनैतिक दलों को उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होने सभी राजनैतिक दलों से अपेक्षा किया की वे तत्काल नवीनतम प्रारूप 1 व 2 पर (फोटोयुक्त) बी०एल०ए० की नियुक्ति कर सूची उपलब्ध करा दे एवं निर्वाचक नामावली को त्रुटिरहित बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होने सभी राजनैतिक दलों से अपेक्षा है कि उन्हें निर्वाचक नामावली हार्ड/साफ्ट प्रति में उपलब्ध करायी गयी है, उसका गहनता से सत्यापन कर यदि कोई त्रुटि परिलक्षित हो तो लिखित रूप से अवगत करा दे ताकि उसे शुद्ध कराया जा सके ।
उन्होने कहा कि आगामी वाराणसी खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन 2026 में सम्भावित है, जिस हेतु मतदेय स्थलों के सत्यापन कराये जाने के निर्देश प्राप्त है। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदेय स्थलों की सूची संलग्न कर प्रेषित की गयी है। इसका सत्यापन कराकर यह देख ले कि यदि कोई भवन जर्जर हो अथवा पूर्व मतदेय स्थल के परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई मन्तव्य हो तो शीघ्र उपलब्ध करा दे ताकि समयान्तर्गत इस पर कार्यवाही की जा सके। उन्होने सभी राजनैतिक दलों से भी यह अपेक्षा है कि वे वाराणसी खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बनाये गये मतदेय स्थलों की सूची के अनुसार सत्यापन करा लें यदि इसके परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई सुझाव/मन्तव्य हो तो लिखित रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करा दें ताकि समय पर इसकी जाँच कराकर परिवर्तन का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा सके। बैठक मे मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, राजेश कुमार यादव सपा, रविकान्त राय कांग्रेस, सुभाष राम बसपा, कमलेश प्रसाद कांग्रेस, प्रवीण सिंह भाजपा एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
