गाजीपुर : थाना खानपुर क्षेत्रांतर्गत बीते 21 मार्च को हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत कार्रवाई की है। अभियुक्त साहिल उर्फ बिल्लू पुत्र आफताब उर्फ गुड्डू, निवासी ग्राम उचौरी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को एनएसए की धारा 3(2) के तहत निरुद्ध किया गया है।
पुलिस के मुताबिक, ग्राम उचौरी स्थित मलदहिया बगीचा, पुराने पोखरे के पास अनुराग सिंह पुत्र संजय सिंह एवं अमन चौहान पुत्र जयप्रकाश चौहान, निवासीगण ग्राम चिलौना कला पोस्ट विक्रमपुर थाना खानपुर की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया था और लोक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई थी।घटना के अनावरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त मेराज पुत्र कासिम एवं अंकित सोनकर पुत्र पिन्टू सोनकर को 24 घंटे के भीतर पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार कर जेल भेजा।
इसके पश्चात बीते 6 अप्रैल को अभियुक्त आफताब उर्फ गुड्डू एवं इसरार पुत्र मुख्तार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मुख्य अभियुक्त साहिल उर्फ बिल्लू को 15 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों के चलते ग्राम उचौरी व आसपास के क्षेत्रों में आम जनमानस, व्यापारियों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं बच्चों में भय का वातावरण बन गया था। लोग घरों से निकलने में असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जिससे दुकानें, स्कूल एवं कॉलेज तक प्रभावित हो गए थे। पीड़ित परिवारों द्वारा लगातार जान-माल के खतरे की आशंका जताई जा रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल, पीएसी एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में निरंतर फ्लैग मार्च, गश्त एवं सुरक्षा प्रबंध किए गए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कानून के प्रति जनता का विश्वास बहाल करने, शांति व्यवस्था कायम रखने तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किए गए।
उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत बीते 15 दिसंबर को अभियुक्त साहिल उर्फ बिल्लू के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत निरुद्धीकरण की कार्रवाई की गई है। गाजीपुर पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
