गाजीपुर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बुधवार को 6 वर्षीय नाबालिक पीडिता को बहलाफुसला कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 14 साल के कारावास के साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत राशि पीडिता को देने का आदेश दिया है!
अभियोजन के अनुसार थाना जमानिया एक गांव निवासी ने इस आशय की तहरीर दिया की उसकी नाबालिक बच्ची को 20 जून 2016 को गांव का ही मन्नू उर्फ मोनू बहलाफुसला कर बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और दरवाजा बंद करके उसकी पुत्री के साथ मुह काला किया पीड़िता के बताने पर पिता ने थाना में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया!
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया! दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 7 गवाहो को पेश किया! बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया!
