गाज़ीपुर : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जिला गाज़ीपुर में एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना जमानियां क्षेत्र में पंजीकृत दहेज हत्या के चर्चित मुकदमे (मु0अ0सं0 96/22, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट) में अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए कठोर सज़ा सुनाई।
मुख्य अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र स्व0 गौरीराम निवासी मदनपुरा को धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498ए में 2 वर्ष का कारावास व ₹3,000 का जुर्माना, तथा धारा ¾ डीपी एक्ट में 1 वर्ष का कारावास व ₹5,000 का जुर्माना दिया गया।
वहीं अन्य दो अभियुक्त – बेचूराम पुत्र स्व0 गौरीराम और धर्मावती देवी पत्नी स्व0 गौरीराम को धारा 304बी भादवि में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498ए में 2-2 वर्ष का कारावास व ₹3,000 जुर्माना, और धारा ¾ डीपी एक्ट में 1-1 वर्ष का कारावास व ₹5,000 जुर्माना सुनाया गया।
यह फैसला 21 अगस्त 2025 को मा0 न्यायालय ने सुनाया। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का ही नतीजा है कि दोषियों को दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध में सज़ा दिलाई गई।
