Ghazipur News : ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी

 


गाजीपुर : राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना द्वारा ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा प्रधानों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। 

उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने (पंचायत एवं नगरीय निकाय), गाजीपुर जनपद के रिक्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा प्रधानों का उप निर्वाचन, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश दिया है। 

जिसमें नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अंन्तिम दिनांक व समय 08 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 10 फरवरी,2025 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय 11 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 11 फरवरी, 2025 (अपराह्न 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनंाक व समय 19 फरवरी, 2025 (प्रातः 07.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक), एवं मतगणना का दिनांक व समय 21 फरवरी, 2025 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) किया जायेगा। 

जिसमें विकास खण्ड सदर में ग्राम पंचायत का कोड व नाम/वार्ड संख्या भदेव वार्ड सं0-01 में सदस्य क्षेत्र पंचायत की अनारक्षित सीट पर किया जाना है। ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) द्वारा दिनांक 05.02.2025 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। उक्त उप निर्वाचन उ0प्र0 पंचायत राज(सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन), नियमावली- 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात 05.02.2025 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जाएगा। 

उपर्युक्त उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी जॉच करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवांटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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